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    UP पुलिस का डिजिटल एक्शन: NCL पोर्टल से होगी हर विवेचना की लाइव मॉनिटरिंग, तय समय में जांच पूरी करना होगा अनिवार्य

    उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपराधिक मामलों की विवेचना को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने के लिए NCL (New Criminal Law Monitoring System) पोर्टल लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के जरिए अब किसी भी मुकदमे की जांच की प्रगति ऑनलाइन देखी जा सकेगी। अधिकारियों को अब विवेचक (आईओ) से अलग से जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पूरी विवेचना पोर्टल पर अपडेट रहेगी।

    डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर प्रदेशभर में इस व्यवस्था को लागू कर इसकी नियमित निगरानी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में आगरा कमिश्नरेट में डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने एसीपी और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर पोर्टल की कार्यप्रणाली की जानकारी दी और लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की।

    नई प्रणाली के तहत गंभीर अपराधों की जांच 90 दिनों तथा सामान्य मामलों की विवेचना 60 दिनों के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा में जांच पूरी नहीं होती है, तो संबंधित मामला स्वतः डिफॉल्टर श्रेणी में दर्ज हो जाएगा, जिसकी निगरानी वरिष्ठ अधिकारी करेंगे।

    अब प्रत्येक विवेचक को घटनास्थल के वीडियो, वादी और गवाहों के बयान सहित सभी डिजिटल साक्ष्य NCL पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यदि अपलोड किए गए वीडियो या दस्तावेज निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए या आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया, तो संबंधित अधिकारी को ऑनलाइन नोटिस जारी किया जाएगा।

    नई व्यवस्था में जिलों और थानों का प्रदर्शन भी NCL पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के आधार पर आंका जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले थाना प्रभारियों और विवेचकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

    इस डिजिटल प्रणाली से शिकायतकर्ताओं और पीड़ितों को भी बड़ी राहत मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति यह आरोप लगाता है कि उसका बयान सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया या उसमें बदलाव किया गया है, तो पोर्टल पर उपलब्ध वीडियो और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर पूरी विवेचना का सत्यापन किया जा सकेगा। इससे जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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