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    सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत रद्द; तीन सप्ताह में सरेंडर का निर्देश

    नई दिल्ली :-
    सुप्रीम कोर्ट ने हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की कथित हत्या के मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को बड़ा झटका देते हुए उसकी जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने उसे तीन सप्ताह के भीतर संबंधित पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने का निर्देश दिया है।

    जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने मेघालय सरकार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने जमानत आदेश को निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि सोनम निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस के सामने सरेंडर करे।

    गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2025 में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की कथित हत्या से जुड़ा है। इस मामले में सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी है और जांच एजेंसियां लंबे समय से मामले की जांच कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सोनम को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा।

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